झारखंडPosted at: अगस्त 02, 2021 तीन विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर रोक
कोर्ट ने तीनो विश्वविद्यालयों से माँगा जवाब
रांची : झारखण्ड के तीन विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर झारखण्ड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति की सुनवाई के मामले के दौरान आदेश दिया है कि तीनों विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तब तक नियुक्ति नहीं होगी जब तक कोर्ट में एफिडेविट दायर नहीं हो जाता है. प्रद्युमन सिंह की अगर नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है तो उसे रोकने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने JPSC और तीनों विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है. कोर्ट ने जेपीएससी को भी आदेश दिया है कि सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करें. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए जेपीएससी की ओर से भेजी गई अनुशंसा में गड़बड़ी है इसके अलावा मेरिट लिस्ट में भी गड़बड़ी है.