प्रमोद कुमार/न्यूज़11 भारत
बरवाडीह/डेस्क:बाल विवाह सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है. इसकी रोकथाम के लिए कई स्तरों पर प्रयास जारी है. लातेहार जिला में बचपन बचाओ आंदोलन और स्वयंसेवी संस्था वैदिक सोसाइटी जिला प्रशासन के साथ मिलकर बाल विवाह के रोकथाम हेतु सकारात्मक प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में अक्षय तृतिया पर होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम को लेकर सोमवार को जिले में जागरूकता अभियान चलाया गया. जिला बाल संरक्षण इकाई लातेहार के निर्देशन में वैदिक सोसाइटी, बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड हेल्पलाइन लातेहार की संयुक्त टीम ने लातेहार के चंदवा प्रखंड अंतर्गत नगर भगवती मंदिर, मां उग्रतारा मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम कर लोगों को बाल विवाह नहीं करने के लिए खबरदार किया. इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी समेत अन्य पुरोहितों एवं उपस्थित दुकानदारों को बाल विवाह रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. आस पास के मंदिरो एवं मस्जिदों के अलावा भीड़ भाड़ वालो जगहों पर पोस्टर चिपकाकर एवं उपस्थित ग्रामीणों के बीच पंपलेट का वितरण कर लोगों को बाल विवाह कानून की जानकारी दी गयी. मौके पर वैदिक सोसाईटी की काउंसलर आरती कुमारी, कुणाल कुमार, पीएलवी सबिता देवी, चाइल्ड हेल्पलाइन से अनुज तिग्गा, मुक्ति प्रकाश खलको के अलावा नगर भगवती मंदिर के मुख्य पुजारी मयंक मिश्रा, विवेकानंद मिश्रा, अवधकिशोर पाठक, सहायक उदय कुमार साही समेत अन्य लोग उपस्थित रहे.
जागरूकता से ही रोकथाम संभव : रीना
जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है. जिसे समाज से समाप्त करने की जवाबदेही हम सब पर है. 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़के की शादी बाल विवाह के दायरे में आता है. बाल विवाह के मामले में दो साल तक की सजा और एक लाख रुपये जुमार्ना का प्रावधान है और यह कानून उन सभी पर लागू होगा जो बाल विवाह में शामिल होते हैं. डीसीपीओ ने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम चलाकर बाल विवाह की रोकथाम की जा सकती है.
1098 पर दें सूचना: बीबीए
बीबीए जिला समन्वयक रविशंकर ने बताया कि यह अक्षय तृतिया के दिन बड़े पैमाने पर बाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है इसी को ध्यान में रखकर इसकी रोकथाम के लिए पूरे जिले में जागरूकता चलाया जा रहा है. इस दौरान वैदिक सोसाईटी के समन्वयक प्रेम प्रकाश ने मंदिर के पुजारी एवं आम नागरिकों से बाल विवाह को बढ़ावा नहीं देने की अपील की साथ ही बाल विवाह की सूचना टोल फ्री नम्बर 1098 अथवा 112 के माध्यम से देने का आग्रह किया.