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रांची/डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें 2 जून को सरेन्डर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने ED को कहा कि केजरीवाल को 21 दिनों की जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. पर जमानत के दौरान वे मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय नहीं जा पाएंगे. साथ ही बिना दिल्ली के LG के परमिशन के किसी भी आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं सक सकेंगे. दिल्ली शराब घोटाला मामले में वह कोई टिपण्णी नहीं कर पाएंगे.
आइए जानते हैं किन शर्तों के साथ दी गई केजरीवाल को जमानत
1. अरविंद केजरीवाल को 50 हजार रुपए का जमानत बॉन्ड भरना होगा. साथ ही 50 हजार रुपए की जमानत भी जमा करनी होगी.
2. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे.
3. अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे. साथ ही वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है.
4. सीएम दिल्ली शराब घोटाले मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
5. अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे. साथ ही मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी.