रांची : आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार को पांच अन्य सदस्यों को दोषी करार दिया. एनोस एक्का सहित सभी सात दोषियों की संपत्ति जब्त करने का कोर्ट ने आदेश दिया है. साथ ही सभी दोषियों को सात-सात साल की सजा और 50-50 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.
बता दें कि पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर 16.82 करोड़ रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है. बीते 12 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 24 फरवरी की तारीख निर्धारित की थी. मामले में एनोस एक्का, उनका पत्नी मेनन एक्का, भाई गिद्धियन एक्का, रिश्तेदार रोशन मिंज, दीपक लकड़ा और जयकांत बाड़ा होषी करार दिये गये हैं. सीबीआई के स्पेशल जज एके मिश्र की अदालत में यह फैसला सुनाया गया.
आरोपियों में एनोस के अलावा उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई गिद्दीयन एक्का, रिश्तेदार रोशन मिंज, दीपक लकड़ा, जयकांत बाड़ा व इब्राहिम एक्का शामिल हैं. मामले में सीबीआई ने एनोस के खिलाफ 158 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. सीबीआई का आरोप था कि एक्का ने 2006 और 2008 के बीच कोडा सरकार में मंत्री रहते हुए कथित तौर पर यह संपत्ति अर्जित की थी. उधर, मार्च 2019 में कोर्ट की ओर से बचाव का मौका मिलने पर एनोस ने 219 गवाहों की सूची कोर्ट को उपलब्ध कराई थी. एक्का का दावा था कि वे अवैध आय से नहीं बल्कि रिश्तेदारों से मिले उपहार से करोड़पति बने हैं.