कृपा शंकर/न्यूज़11 भारत
बोकारो/डेस्क: बोकारो समाहरणालय स्थित कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने बुधवार को भूमि से संबंधित एक शिकायत पर सुनवाई की. इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद दूसरे पक्ष को दोषी पाते हुए, आरोपित अरविंद राय को मौके से ही संबंधित थाना को सुपूर्द कर दिया। मामला पिंड्राजोड़ा थाने कर दिया गया. उपायुक्त ने पिंड्राजोरा थाना प्रभारी को मामले में भू मालिक द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई का निर्देश दिया. मामले के अन्य आरोपी फरार हैं और वे सुनवाई में हाजीर नहीं हुए. मौके पर उप विकास आयुक्त संदीप कुमार उपस्थित थे.
क्या है मामला
चास प्रखंड के पिंड्राजोरा थाना अंतर्गत मौजा कमलडीह, खाता संख्या 20, प्लाट संख्या 16, रकवा 5 डिसमिल के भू मालिक तेजेश सोलंकी ने उपायुक्त बोकारो को पिछले दिनों आवेदन दिया था. आवेदन में संबंधित प्लाट में स्थानीय प्रीतम चौधरी,अरविंद राय, संतोष एवं अन्य द्वारा चाहरदिवारी नहीं करने देने की शिकायत की थी. साथ ही, प्लाट पर मजदूरों को काम करने से रोक रहे हैं. प्लाट के आस – पास जाने वाले सभी रास्तों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. चाहरदिवारी निर्माण के लिए 4 लाख की राशि रंगदारी के रूप में मांग रहें हैं. बता दें, उपायुक्त बोकारो ने मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया. इस दौरान बुधवार को उपायुक्त के समक्ष तेजेश सोलंकी एवं अरविंद राय ने अपनी बात रखी. तेजेश सोलंकी ने प्लाट से संबंधित सभी दस्तावेज/रसिद आदि दिखाया. जबकि, अरविंद राय द्वारा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. सुनवाई क्रम में अरविंद राय को दोषी पाया गया. जिस पर उपायुक्त ने रंगदारी मांगने, अशांति फैलाने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने को ले, अरविंद राय को सीधे पिंड्राजोरा थाना पुलिस को सुपूर्द कर दिया. वहीं, अन्य फरार आरोपितों प्रीतम चौधरी, संतोष एवं अन्य पर कार्रवाई का निर्देश दिया.