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रांची/डेस्क: ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित एवं जेल में बंद चीफ इंजिनियर वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी के खिलाफ एक इश्तेहार जारी किया गया है. रांची के प्रिवेंशन ऑफ मनी लौंड्रिंग एक्ट के विशेष कोर्ट ने 82 का इश्तेहार अर्थात कुर्की का वारंट जारी किया है. वहीं पिछले दिनों वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसके बाद से ही वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है. वहीं मुख्य आरोपी वीरेंद्र राम वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है.
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बता दें कि 22 फरवरी 2023 को ED ने वीरेंद्र राम को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था. वहीं 21 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर ED ने छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान करोड़ो के निवेश के दस्तावेज सहित डेढ़ करोड़ के जेवरात ED ने बरामद किए थे. इसके साथ ही इस केस में वीरेद्र राम के रिश्तेदार आलोक रंजन की भी गिरफ्तारी हुई थी.